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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

दिनांक : 05/09/2005 - | सेक्टर: पंचायत एवंं ग्रामीण विकास

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 150 दिन (राज्‍य शासन द्वारा 50 दिन अतिरिक्‍त जोड़ा गया है) का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन शासन द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी पर स्थानीय सार्वजनिक कार्य-सम्बंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। यह एक “मांग संचालित” कार्यक्रम है और आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान किया जाता है।

लाभार्थी:

ग्रामीण परिवार

लाभ:

ग्रामीण रोजगाार

आवेदन कैसे करें

व्‍यक्तिगत रूप से ग्राम पंचायत में उपस्थित होकर पंजीयन के लिये निवेदन किया जा सकता है।