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अपील: कोरोना वायरस (Covid-19) के प्रसार को रोकने हेतु लॉकडाउन के दौरान छूट प्राप्‍त दुकानों/सेवाओं के संचालन के समय बंधन के संबंध में

प्रकाशित तिथि : 25/03/2020

लाकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के खुलने के संबंध में सूचना

कोराना संक्रमण के रोकथाम के लिए किए जा रहे जिला प्रशासन के प्रयासों के संबंध में जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि

  1. लाकडाउन के दौरान 26 मार्च 2020 से सभी मंडियां, दुकान, ठेले( सब्जी, फल, अनाज, चिकन, मटन मछली) डेली नीड्स, किराना,      मोबाइल रिचार्ज की दुकानें, पशुचारा एवं अन्य खाद्य आपूर्ति की दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी।
  2. पीडीएस अंतर्गत संचालित उचित मूल्य दुकान सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी।
  3. दूध सप्लाई( डेरी) से संबंधित दुकानें, मिल्क पार्लर एवं दूध सप्लाई से संबंधित सभी दुकानें सुबह साढ़े छह बजे से साढ़े नौ बजे तक संचालित रहेंगी तथा शाम पांच बजे से शाम 7 बजे तक संचालित रहेंगी।
  4. गैस एजेंसी सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित रहेंगी।
  5. बैंकिंग सेवा सुबह 10 बजे से 2 बजे तक संचालित रहेगी।
  6. दवा, दुकान, चश्मे की दुकान , पेट्रोल पंप, एटीएम, टेलीकाम/ इंटरनेट, आईटी आधारित सेवा, पोस्टल सेवाएं, अपने सामान्य समय में निर्धारित समयानुसार खुलेंगे अर्थात समय की कोई पाबंद नहीं।

उन उल्लेखित दुकानों एवं सेवाओं को संचालित रखने के लिए थोक माल एवं उपकरणों के परिवहन की अनुमति रहेगी।

कलेक्टर श्री अंकित आनंद ने इस संबंध में अपील की है कि सभी नागरिकों से अपेक्षा है कि केवल अति आवश्यक सामग्री खरीदें एवं इमरजेंसी कार्य हेतु ही घर से बाहर निकलें। ऐसी स्थिति में स्वयं का वाहन करें। ऐसा करते समय एक वाहन पर ड्राइवर सहित एक से अधिक व्यक्ति नहीं होना चाहिए तथा अपना पहचानपत्र हमेशा साथ में रखे। आपके आसपास के कई दुकानों ने होमडिलीवरी की सेवा प्रारंभ की है। इसका सुविधानुसार अधिकाधिक लाभ लें। लाकडाउन के दौरान भीड़भाड़ से बचा जाना चाहिए। आपसे अपील है कि लाकडाउन के दौरान आप सभी सहयोग करें।