कार्यालय आदेश
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शीर्षक | दिनांक | View / Download |
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जिला दण्डाधिकारी दुर्ग आदेश करता हूँ दिनांक 16/04/20 को शाम 6.00 बजे से दिनांक 19/04/2020 की मध्य रात्रि तक दुर्ग जिले के नगरीय क्षेत्रों में केवल निम्न अत्यावश्यक सेवाओं की छुट रहेगी | 16/04/2020 | देखें (446 KB) |
COVID- 19 के संक्रमण की रोकथाम – अवरुद्ध प्रवासी व्यक्तियों तथा जरूरतमंद व्यक्तियों को अस्थाई राहत शिविरों पर भोजन राशन एवं अन्य आवश्यक सामग्री हेतु दर निर्धारित | 16/04/2020 | देखें (1 MB) |
लॉकडाउन के दौरान फल एवं सब्जी इत्यादी के परिवहन पर कोई रोक नहीं | 16/04/2020 | देखें (221 KB) |
जिले में लागू धारा 144 की समय सीमा में वृद्धि | 15/04/2020 | देखें (829 KB) |
कोरेन्टाईन सेण्टर की व्यवस्था हेतु दुर्ग जिले में निम्नानुसार संस्थानों को 30 अप्रैल 2020 तक निशुल्क अधिग्रहित किया जाता है जिसकी सूचि इस प्रकार है | 13/04/2020 | देखें (371 KB) |
COVID-19 के नियंत्रण एवं रोकथाम कार्य में संलंग्न शासकीय / अर्धशासकीय वाहन, एम्बुलेंस अदि की मरम्मत कार्य के लिए ललित यादव, पुलगांव और एश्हाक(ढालू मिस्त्री) रविशंकर स्टेडियम की दुकान / गैरेज को खोलने की अनुमति | 13/04/2020 | देखें (337 KB) |
नगरीय क्षेत्रों में जरुरतमंद व्यक्तियों को आवश्यक सामग्री वितरण केवल नगरीय निकायों के माध्यम से किया जावेगा नगरीय निकायों में नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये जिसकी सूचि इस प्रकार है | 13/04/2020 | देखें (1,000 KB) |
दुर्ग जिले में तालाबंदी के दौरान कुछ अन्य वस्तुओं और सेवाओं में छूट प्रदान करने के संबंध में। | 09/04/2020 | देखें (1 MB) |
दुर्ग जिले में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित समस्त देशी मदिरा (सी. एस.-2 घघ ), विदेशी मदिरा (एफ. एल.-1घघ ) दुकानों एवं भण्डारण भण्डागार भिलाई को दिनांक तक बंद रखे जाने हेतु आदेश के संबंद में | 08/04/2020 | देखें (782 KB) |
दुर्ग जिले में संचालित समस्त एफ.एल. – 3 (होटल बार ), एफ. एल. – 3(क) को दिनांक 08/04/2020 से 14/04/2020 तक बंद रखे जाने हेतु आदेश के संबंद में | 08/04/2020 | देखें (827 KB) |