राज्य की योजनाएं (समाज कल्याण)
छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम 1970 यथा संशोधित 2010 के प्रावधानों के अनुरूप निराश्रित, निर्धन, निःशक्त, एवं वरिष्ठ नागरिकों के सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास हेतु सहायता प्रदान की जा रही हैं। समाज कल्याण विभाग को तृतीय लिंग व्यक्तियों के कल्याणार्थ योजनाएं संचालित करने हेतु नोडल विभाग के रूप में अधिकृत किया गया है। उनके लिए कौशल उन्नयन की परियोजनाओं (ब्यूटी पार्लर, केटरिंग, फैशन डिजाइन, टेलरिंग आदि) हेतु तृतीय लिंग के स्वसहायता समूहों को अनुदान स्वीकृत किये जाने का प्रावधान रखा गया है। कृपया समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ के समाज कल्याण विभाग की निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं।
पर जाएँ: http://sw.cg.gov.in/
स्थान : कार्यालय उप संचालक समाज कल्याण | शहर : दुर्ग | पिन कोड : 491001